उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी के वनभुलपुरा में रेलवे की 29 एकड़ भूमि पर हुए अतिक्रमण को एक हफ्ते का नोटिस देकर ध्वस्त करने के आदेश दिए है। मंगलवार को न्यायमूर्ति शरद शर्मा व न्यायमूर्ति आर सी खुल्बे की खंडपीठ में अतिक्रमण के मामले को लेकर सुनवाई हुई। खण्डपीठ ने इस मामले में एक नवंबर को सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था। जिसे आज सुनाया गया। हाईकोर्ट के फैसले के बाद करीब 4300 परिवार प्रभावित होंगे।
Related posts
-
मुख्यमंत्री धामी ने खटीमा स्थित आवास में स्थानीय लोगों के साथ होली मनाई…
खटीमा: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को खटीमा स्थित आवास में स्थानीय लोगों के साथ... -
उत्तराखंड खाकी पर दाग! CID दफ्तर में तैनात महिला दारोगा से दुष्कर्म…
देहरादून: उत्तराखंड CID दफ्तर में तैनात एक महिला इंस्पेक्टर ने अपने ही विभाग के एक कांस्टेबल... -
पर्वतीय होली के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश घोषित…
देहरादून: उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रदेशवासियों के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर...